MP में OBC आरक्षण पर श्रेय लेने की मची होड़, शिवराज के फैसले पर कांग्रेस का दावा
Advertisement

MP में OBC आरक्षण पर श्रेय लेने की मची होड़, शिवराज के फैसले पर कांग्रेस का दावा

सीधी भर्ती में आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिफिकेश में साल 2019 के संसोधन का जिक्र होने पर कांग्रेस नए रोस्टर का श्रेय अपने सर ले रही है.

MP में OBC आरक्षण पर श्रेय लेने की मची होड़, शिवराज के फैसले पर कांग्रेस का दावा

भोपाल: मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती पर आरक्षण 73 फीसदी कर दिया गया है.  इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने 2019 में हुए संसोधन का जिक्र किया है. इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है और पूर्व की कांग्रेस सरकार को OBC हितैसी बताया है. कुल मिलाकर सोमवार को जारी आदेश के बाद आरक्षण का श्रेय लेने की होड़ मच गई है.

शिवराज सरकार ने OBC को रखा वंचित
कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कामनाथ सरकार का OBC हितैषी फैसले का अब प्रदेश के OBC वर्ग को फायदा मिलेगा. शिवराज सरकार अभी तक एक बड़े वर्ग को इस लाभ से वंचित रख रही थी.

ये भी पढ़ें: CM शिवराज के पुतले को बचाने में झुलस गए SI, लग गई आग, अब मुख्यमंत्री ने लिया एक्शन

किस आधार पर कांग्रेस ले रही है श्रेय
बता दें सोमवार को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सीधी भर्ती पर प्रदेश के लिए नई आरक्षण रोस्टर प्रणाली लागू करने के आदेश दिए हैं. इसमें विभाग ने 2019 में कमलनाथ सरकार के समय हुए संसोधन का जिक्र किया है. इसे को लेकर कांग्रेस फैसले को कमलनाथ सरकार का बता रही है.

ये है नया रोस्टर
जारी आदेश के अनुसार सीधी भर्ती के प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों के लिए 73% आरक्षण लागू होगा. इसमें अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू होगा. अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है.

वीडियो देखें: अर्थी उठाने से पहले क्यों करना पड़ रहा है ऐसा काम, वीडियो देख जेहन में जरूर आएगा सवाल

अगस्त 2021 में हटी थी रोक
बता दें  मध्य प्रदेश में 2019 में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी थी. अगस्त 2021 में शिवराज सरकार ने ये रोक हटा दी थी. इसके अनुसार निभाग अपने स्तर पर रिक्त पदों में से 5% पदों पर भर्ती कर सकते हैं. इससे ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए विभाग को वित्त विभाग की अनुमती लेनी होगी. इसके बाद 31 जनवरी 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है.

WATCH LIVE TV

Trending news