जानवरों को सड़कों पर आवारा छोड़ा तो खैर नहीं! शिवराज सरकार ने जारी किया नया आदेश
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जानवरों को सड़कों पर आवारा छोड़ा तो खैर नहीं! शिवराज सरकार ने जारी किया नया आदेश

chhatrapur News: आवारा पशुओं के खिलाफ अब शिवराज सरकार सख्त हो गई है. दरअसल सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत पशुओं को आवारा छोड़ने पर पशुपालकों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. 

जानवरों को सड़कों पर आवारा छोड़ा तो खैर नहीं! शिवराज सरकार ने जारी किया नया आदेश

हरीश गुप्ता/छतरपुरः अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अपने जानवरों को सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं लेकिन अब ऐसा करना महंगा पड़ सकता है. दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इसे लेकर सख्त हो गई है. नए आदेश के तहत सरकार ने अपने जानवरों को आवारा सड़क पर छोड़ने वाले लोगों पर जुर्माना राशि एक हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार कर दी है. वहीं सरकार द्वारा आदेश जारी होने के बाद छतरपुर नगर निगम ने भी आदेश के पालन के लिए कमर कस ली है. 

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान छुट्टा पशुओं की समस्या बड़ा चुनावी मुद्दा बनी थी. जिसके बाद देश के कई राज्यों में छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने का ऐलान हुआ था. मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है, जहां छुट्टा पशुओं की समस्या के खिलाफ कानून बनाया गया है. इसी साल अप्रैल में सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 लाने का फैसला किया था. 

कानून के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शहरी इलाकों में पशुओं को आवारा छोड़ देने वाले पशुपालकों पर एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था. अध्यादेश में साफ किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या उपेक्षापूर्ण तरीके से अपने पशु को सार्वजनिक स्थान पर छोड़ देता है और इससे अगर किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पशुपालक को एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. अब सरकार ने इसी एक हजार के जुर्माने को बढ़ाकर 5 हजार करने का फैसला किया है. 

गुजरात में भी ऐसा ही कानून बनाया गया है, जिसे गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक 2022 का नाम दिया गया है. इस विधेयक के अनुसार, पशुओं को खुला छोड़ने पर पशुपालक से 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही गुजरात में पशुओं की टैगिंग भी की जाएगी. 

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