PM Kisan Scheme: किसानों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, जानिए कैसे उठाएं फायदा
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PM Kisan Scheme: किसानों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, जानिए कैसे उठाएं फायदा

PM Kisan Maandhan Scheme: केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 3 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी.  

PM Kisan Scheme: किसानों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, जानिए कैसे उठाएं फायदा

PM Kisan Maandhan Yojana: केंद्र और राज्य सरकारें देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें कई तरह से आर्थिक मदद दे रही हैं. ऐसी ही एक कोशिश का नाम है पीएम किसान मानधन योजना. इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन दे रही है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को एक उम्र के बाद उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देना है. हालांकि यह योजना सिर्फ छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए ही है. 

इन किसानों को मिलेगा फायदा
जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या फिर इससे कम कृषि भूमि है, वही पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और जमीन भी उन्हीं के नाम पर होनी चाहिए. योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार और एक साल में 36 हजार रुपए बतौर पेंशन मिलने शुरू हो जाएंगे. किसान की मौत होने के बाद किसान की पत्नी को पेंशन मिलेगी लेकिन यह रकम पेंशन की की 50 फीसदी यानी आधी होगी. 

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को हर महीने 55 से 200 रुपए 60 साल का होने तक जमा करने होंगे. इसके बाद किसानों सरकार की तरफ से पेंशन की सुविधा मिलेगी.

ये किसान नहीं उठा सकेंगे फायदा
जो किसान नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम आदि के सदस्य हैं, उन्हें भी किसान मानधन योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 
जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा या संस्थागत जमीन है, वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे. किसी संवैधानिक पद पर मौजूदा वक्त में आसीन या पहले आसीन व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा. 
सभी रिटायर्ड और मौजूदा सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे. आयकर का भुगतान करने वाले किसान भी किसान मानधन योजना के लाभार्थी नहीं होंगे.
पूर्व और मौजूदा मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा सदस्य को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही पूर्व और मौजूदा मेयर, जिला पंचायत चेयरपर्सन भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे. 

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा. जिस पर कॉमन सर्विस सेंटर और सेल्फ एनरॉलमेंट के दो विकल्प मिलेंगे. कॉमन सर्विस सेंटर के विकल्प में जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर जाकर आवेदन करा सकते हैं. वहीं सेल्फ एनरॉलमेंट में खुद ही मांगी गई जानकारी भरी जा सकती हैं. 

रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज होने चाहिए

पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसान के पास आधार कार्ड, बैंक बचत खाता या पीएम किसान खाता होना चाहिए. 

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