लॉकडाउन 4.0 के बाद ही खुलेंगी शराब की दुकानें, जारी होंगे नए लाइसेंस
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लॉकडाउन 4.0 के बाद ही खुलेंगी शराब की दुकानें, जारी होंगे नए लाइसेंस

कमर्शियल टैक्स विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को शराब की दुकानों के नए लाइसेंस जारी करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. शराब की दुकानें अब लॉकडाउन के बाद ही खोली जाएंगी. शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया लॉकडाउन खुलने के बाद ही शुरू होगी.

फाइल फोटो

भोपाल: मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कमर्शियल टैक्स विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को शराब की दुकानों के नए लाइसेंस जारी करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. शराब की दुकानें अब लॉकडाउन के बाद ही खोली जाएंगी. शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया लॉकडाउन खुलने के बाद ही शुरू होगी.

बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत अधिक है. जिसके कारण सुरक्षा को देखते हुए कई जिलों में लॉकडाउन में ज्यादा छूट नहीं दी जा रही है. रेड और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद हैं. इन दुकानों के लाइसेंस जारी करने का प्रोसेस लॉकडाउन के बाद ही किया जाएगा.  

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जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन खुलने के बाद दुकानें खोले जाने के आदेश जारी किए जाएंगे. जिसमें 7 दिन के अंदर दुकान संचालक को लाइसेंस रीन्यू कराने के लिए 20 फीसदी राशि जमा करानी अनिवार्य होगी. बाकी 60 फीसदी राशि 45 दिन में जमा कराने की छूट दी जाएगी.

वहीं लॉकडाउन के दौरान खुलीं शराब दुकानों को बैंक गारंटी भी जमा करानी होगी.

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