मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए नया नियम, ऐप के जरिये मिलेगी कोरोना संक्रमितों की जानकारी
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मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए नया नियम, ऐप के जरिये मिलेगी कोरोना संक्रमितों की जानकारी

जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इंदौर में अब हर मेडिकल स्टोर संचालक को 23 दवाइयां बेचने पर एप में जानकारी देनी होगी. सर्दी-खांसी और बुखार के मरीजों को 23 तरह की दवाओं में से कोई भी दवा देने पर इंदौर कोविड-19 ऐप पर जानकारी दर्ज करानी होगी.

सांकेतिक तस्वीर

इंदौर: इंदौर में प्रशासन ने कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को ढूंढ निकालने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला है. प्रशासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए एक ऐसी ऐप बनाया है, जिसकी सहायता से कोरोना संक्रमितों का पता लगाने में आसानी होगी. 

जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इंदौर में अब हर मेडिकल स्टोर संचालक को 23 दवाइयां बेचने पर एप में जानकारी देनी होगी. सर्दी-खांसी और बुखार के मरीजों को 23 तरह की दवाओं में से कोई भी दवा देने पर इंदौर कोविड-19 ऐप पर जानकारी दर्ज करानी होगी.

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बता दें कि कोरोना लक्षण वालें मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम एप के जरिये चिह्नित करेगी. जिसके बाद जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर सर्वे करेगी और जांच करेगी. 

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