आज से कोरोना मरीजों से अनाप-शनाप बिल नहीं वसूल पाएंगे निजी अस्पताल, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
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आज से कोरोना मरीजों से अनाप-शनाप बिल नहीं वसूल पाएंगे निजी अस्पताल, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने एक जून से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों को सभी निजी अस्पतालों में लागू करने का निर्देश दिया है.

फाइल फोटो.

जबलपुरः प्रदेश के कोरोना मरीजों से निजी अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाले अनाप-शनाप बिल आज यानी कि 1 जून से थम जाएंगे. दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जून से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों को सभी निजी अस्पतालों में लागू करने का निर्देश दिया है. बता दें कि निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से बहुत ज्यादा बिल वसूलने की कई खबरें सामने आई थीं. जिसके बाद सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अधिकतम रेट तय कर दिए हैं. 

सरकार ने तय की ये दरें
सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए जनरल वार्ड और आइसोलेशन वार्ड का प्रतिदिन का बिल अधिकतम 5000 रुपए, एचडीयू और आइसोलेशन का बिल 7500 रुपए प्रतिदिन, आईसीयू (बिना वेंटिलेटर) 10,000 रुपए प्रतिदिन और आईसीयू (वेंटिलेटर) के साथ 17000 रुपए प्रतिदिन का रेट तय किया है. 

गौरतलब है कि इन दरों में बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज, हाउस कंसल्टेशन, ड्यूटी डॉक्टर्स चार्ज, डाइट, सभी जांच, पीपीई किट, ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन और फिजियोथैरेपी का चार्ज भी शामिल होगा. साथ ही बाहर से आने वाले विशेषज्ञ, दवाएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, और अन्य जांच भी शासकीय दर पर ही होंगी. 

बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में निजी अस्पतालों के लिए तय की गई लिस्ट पेश की और 10 जून से इसे लागू करने की बात कही. लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए दरों को एक जून से ही लागू करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिविजन बेंच ने यह निर्देश दिए.  

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भी दे चुका है निर्देश
एमपी हाईकोर्ट से पहले आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट भी राज्य सरकार को निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से वसूले जा रहे बिल की निगरानी करने के निर्देश दे चुका है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस सी.प्रवीण कुमार और ललिता कन्नेगांती की डिविजन बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए थे. 

  

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