Unlock 4.0 : 5 महीने बाद भी बंद रहेंगे स्कूल,राज्यों को लॉकडाउन की इजाजत नहीं, जानें किन नियमों में हुआ बदलाव
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Unlock 4.0 : 5 महीने बाद भी बंद रहेंगे स्कूल,राज्यों को लॉकडाउन की इजाजत नहीं, जानें किन नियमों में हुआ बदलाव

केन्द्र सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन्स का ऐलान कर दिया है. जिसमें कोविड-19 को लेकर लगे देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है. शनिवार  शाम गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद अब राज्य जहां कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अपनी मनमर्जी से नहीं लगा पाएंगे.

फाइल फोटो

भोपाल : केन्द्र सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन्स का ऐलान कर दिया है. जिसमें कोविड-19 को लेकर लगे देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है. शनिवार  शाम गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद अब राज्य जहां कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अपनी मनमर्जी से नहीं लगा पाएंगे. लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. वहीं मेट्रो सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रही है.

अनलॉक 4.0 के दौरान केंद्र सरकार ने कई महीनों से बंद पड़े खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दे दी है. इतना ही नहीं अब केन्द्र सरकार की तरफ से 50 लोगों की जगह  अधिकतम 100 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है इसके अलावा जो भी लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे उनके लिए फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हेंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. हालांकि, 21 सितंबर से यह आदेश प्रभावी होगा. केन्द्र ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जाएगा.

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केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 में स्कूल और कॉलेजों को खोलने की इजाजत नहीं दी है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अनलॉक 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षिणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना होगा. इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विचार-विमर्श किया गया था. जिसके बाद तय किया गया कि सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स फिलहाल बंद ही रहेंगे. सरकार ने कहा कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा.

वहीं ओपन एयर थिएटर्स को 21 सितंबर से खोलने की इजाजत दी गई है. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंज पार्क, थिएटर्स (ओपन थिएटर को छोड़कर) और ऐसी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके पहले किए गए 3 अनलॉक में एक-एक करके परिवहन और ऑफिस-दफ्तर आदि खोल दिए थे. हालांकि नियमित तौर पर रेल सेवा अभी बंद ही है.

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