फिरौती मामला: भय्यू महाराज के पूर्व ड्राइवर समेत तीन आरोपी जेल भेजे गए
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फिरौती मामला: भय्यू महाराज के पूर्व ड्राइवर समेत तीन आरोपी जेल भेजे गए

तीनों आरोपियों को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. वे पिछले छह दिनों से पुलिस हिरासत में थे.

भय्यू महाराज ने लायसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था. (फाइल फोटो)

इंदौर: सुसाइड करने वाले आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज के पूर्व ड्राइवर समेत तीन लोगों को जमानत देने से जिला अदालत ने बुधवार को इंकार कर दिया. इन्हें भय्यू महाराज के परिचित वकील को पांच करोड़ रुपये की फिरौती के लिये धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अंशु चौहान ने भय्यू महाराज के पूर्व ड्राइवर कैलाश पाटिल और उसके दो साथियों -अनुराग रोजिया और सुमित श्रीवास की जमानत याचिका दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद खारिज कर दी. इसके साथ ही, उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का आदेश दिया.

जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि तीनों आरोपियों को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. वे पिछले छह दिनों से पुलिस हिरासत में थे. पुलिस हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उन्हें बुधवार को अदालत में पेश किया गया था.

जान से मारने की धमकी
शेख ने बताया कि पाटिल और उसके दो साथियों पर आरोप है कि उन्होंने भय्यू महाराज के परिचित वकील निवेश बड़जात्या को 10 दिसंबर को फोन कर उससे पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी और यह रकम न चुकाये जाने की सूरत में उन्हें जान से मार डालने की धमकी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर मामले की विस्तृत जांच कर रही है. युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा- 'राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे भय्यू महाराज'

दोस्त से घंटों हुई पूछताछ
भय्यू महाराज सुसाइड केस में पुलिस ने उनके दोस्त मनोहर सोनी से पूछताछ की. उसने  सेवादार विनायक, शरद और आश्रम में रहने वाली एक लड़की पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया. मनोहर ने पुष्टि की है कि महाराज ने पारिवारिक कलह में नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग की वजह से सुसाइड किया.

बता दें कि पुलिस के मुताबिक भय्यू महाराज (50) ने यहां अपने बाइपास रोड स्थित बंगले में असी साल 12 जून को लायसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था.

(इनपुट-भाषा से भी)

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