एनआरआई (अनिवासी भारतीय) को भी दोहरे टैक्स से छूट दी गई है. टैक्स ऑडिट लिमिट भी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है.
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नई दिल्लीः सरकार ने मौजूदा बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव का कोई ऐलान नहीं किया है. साथ ही सरकार ने 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट दी है. जो बुजुर्ग पेंशन या ब्याज की रकम पर निर्भर हैं, उन्हें सरकार ने इनकम टैक्स भरने से छूट दे दी है. एनआरआई (अनिवासी भारतीय) को भी दोहरे टैक्स से छूट दी गई है. टैक्स ऑडिट लिमिट भी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है.
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क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब
बीते वित्तीय वर्ष में सरकार ने आयकर रिटर्न के लिए जो स्लैब तय किया था. उसमें 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया था. 2.5-5 लाख तक की सालाना आय पर 5 फीसदी, 5-7.5 लाख की सालाना आय पर 10 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है. वहीं 7.5-10 लाख की सालाना आय पर 15 फीसदी और 10-12.5 लाख तक की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स लगता है.
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पहले यह 30 फीसदी था. 12.5 लाख से 15 लाख पर 25 फीसदी और 15 लाख सालाना से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाता है. सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए अधिकतम पूंजी की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी है. वहीं अधिकतम टर्नओवर की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है.
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सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए अधिकतम पूंजी की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी है. वहीं अधिकतम टर्नओवर की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है. इसका असर ये होगा कि देशभर में 2 लाख से ज्यादा कंपनियां छोटी कंपनियों के दायरे में आ जाएंगी. जिससे इन कंपनियों को किसी नियम के उल्लंघन पर कम जुर्माना देना होगा और कई अन्य फायदे भी होंगे.
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टैक्स रिएसेसमेंट और गंभीर मामलों में क्रमशः 6 साल और 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे. लेकिन मौजूदा बजट में इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है. एक साल में 50 लाख से ज्यादा की आय छिपाने के मामले ही 10 साल तक खोले जा सकेंगे. साथ ही इसके लिए मंजूरी कमिश्नर द्वारा ही दी जाएगी. स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स हॉलीडे की समय सीमा एक साल के लिए और यानि कि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है.
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