बजट से पहले बघेल सरकार ने फिजूलखर्ची पर लगाई रोक, वित्त विभाग ने जारी किए यह अहम निर्देश
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बजट से पहले बघेल सरकार ने फिजूलखर्ची पर लगाई रोक, वित्त विभाग ने जारी किए यह अहम निर्देश

छत्तीसगढ़ सरकार नए बजट की तैयारियों में जुट गई है, बजट के मद्देनजर राज्य के वित्त विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. 

 

भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

रायपुरः छत्तीसगढ़ सरकार (chhattisgarh government) ने प्रदेश का नया बजट लाने से पहले गैर जरूरी खर्चों में कटौती का अभियान शुरू कर दिया है. प्रदेश के वित्त विभाग (finance department) की तरफ से अन्य विभागों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब दूसरे सभी विभागों के अधिकारी विभागीय बजट की राशि खपाने के लिए नई खरीदी नहीं कर पाएंगे. यह प्रतिबंध 27 फरवरी से लागू हो जाएंगे. जिसके लिए वित्त विभाग की तरफ से सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र भेज दिए गया है. 

दरअसल, नए वित्तीय वर्ष का बजट आने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (bhupesh baghel) ने गैर जरूरी खर्च में कटौती करने की बात कही थी. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में यह बात सामने निकल कर आई है कि सभी विभाग वित्तीय वर्ष का बजट पूरा करने के लिए ऐसा भी सामान खरीद लेते हैं, जिसका उस समय कोई उपयोग नहीं होता. यह सब इसलिए किया जाता है ताकि विभाग के लिए वित्तीय वर्ष में जो राशि जारी हुई थी उसका खर्च पूरा दिखाया जा सके. ऐसे में इस बार वित्त विभाग ने ऐसी सभी खरीददारी पर प्रतिबंध लगा दिया है.  

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हालांकि कुछ योजनाओं में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. जैसे केंद्रीय योजनाओं, विदेशी सहायता से संचालित परियोजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिले अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. 

इन पर भी नहीं रहेगा प्रतिबंध 
लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की चालू परियोजनाओं में अगले एक महीने के लिए संभावित सामग्री. जेलों, अस्पतालों, छात्रावासों और आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवा और दूसरी जरूरतों के लिए होने वाली खरीदी पर रोक नहीं होगी.  

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इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खरीदा जाने वाला पोषण आहार, खाद्यान्न की खरीदी और परिवहन. डिस्टिलरीज से देशी शराब की खरीदी. पेट्रोल, डीजल और गाड़ियों की मरम्मत के लिए की गई खरीदी. पांच हजार रुपए तक स्टेशनरी की खरीदी पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. 

दरअसल, वित्त विभाग की तरफ से बताया गया है कि विभागों की तरफ से केवल ऐसी खरीदी पर रोक लगाई गई है, जो केवल बजट की राशि पूरी करने के उद्देश्य से खर्च की जाती है. लेकिन उन योजनाओं या कामों पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी जो जरूरी माने है. 

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