कोरोना टीकाकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है...
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भोपाल: 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए शिवराज सरकार ने राहत दी है. जिसके तहत अब ऑफलाइन टीका लगवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID को भी मान्य कर दिया गया है. मतलब आप इनमें से एक चीज के जरिए टीका लगवा सकते हैं. इससे पहले सिर्फ आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था.
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में लिया गया गया है.
4 महानगरों सहित 12 नगर निगमों में नहीं होगा ऑफ लाइन टीकाकरण
बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में ऑफलाइन वैक्सीनेशन नहीं होगा. इसके साथ ही 12 नगर निगमों बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, देवास, कटनी खंडवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली, उज्जैन में भी ऑफलाइन टीकाकरण नहीं होगा.
सीएम शिवराज ने दिए यह निर्देश
बैठक में इस मुद्दे पर भी हुई चर्चा
बैठक के दौरान विचार किया गया कि 45+ के लिए रिजर्व वैक्सीन का उपयोग 18 से 44 साल आयु के लोगों के लिए किया जाए. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रजेंटेशन दिया गया, लेकिन इस फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो सका. सीएम शिवराज ने कहा कि इस पर बाद में चर्चा की जाएगी.
प्रदेश में एक करोड़ से अधिक डोज लगे
प्रदेश में अभी तक 45 वर्ष से ऊपर आयु वाले तथा 18 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों को कुल एक करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं.
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