छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति ना हो वहां पटाखों को फोड़ा जा सकेगा. इसके अलावा दीपावली, छठ, नए साल/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि भी दो घंटे ही निर्धारित की गई है.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने की समय सीमा निर्धारित कर दी है. जिसके मुताबिक प्रदेश में लोग दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे. राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला कोरोना वायरस संक्रमण और वायु प्रदुषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा निर्देशों के बाद लिया गया है. नियमों का पालन हो सके, इसलिए संबंधित अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिया गया है.
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छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति ना हो वहां पटाखों को फोड़ा जा सकेगा. इसके अलावा दीपावली, छठ, नए साल/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि भी दो घंटे ही निर्धारित की गई है.
वायु प्रदुषण को देखते हुए इस बार लड़ियों की बिक्री, उपयोग और बनाने को भी प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का प्रयोग किया जाता है. इसके अलावा इस बार ऑनलाइन पटाखों के मांगने पर भी रोक लगाई गई है.
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यहां देखें पटाखे फोड़ने की समय सीमा
1- दीपावली की रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे.
2-छठ पूजा के दिन सुबह 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
3- गुरु नानक जयंती के दिन रात 8:00 से 10:00 तक
4- नए साल के दिन रात 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे.
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