अटल पेंशन योजना लोगों के बीच काफी लोकप्रिय पेंशन स्कीम है. कोई भी शख्स, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकता है. पढ़िए पूरी खबर...
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नई दिल्ली: अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं और पेंशन पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम हो जाती है. दरअसल, हम आपको केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के बारे में बता रहे हैं, जो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है. इस योजना को पीएम मोदी ने साल 2015 में लॉन्च किया था.
योजना के लिए जरूरी चीजें
अटल पेंशन योजना में कोई भी भारतीय निवेश शुरू कर सकता है. अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है. अटल योजना में खाता खोलने के लिए इसे आधार कार्ड से जुड़ा होना भी जरूरी है.
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कौन ले सकते हैं लाभ
अटल पेंशन योजना लोगों के बीच काफी लोकप्रिय पेंशन स्कीम है, जो पहले से ही ईपीएफ (Employees' Provident Fund), ईपीएस (Employees Pension Scheme) जैसी योजना का लाभ ले रहे हैं, वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं. मतलब अटल पेंशन योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं.
लाभ लेने के लिए हर महीने इतने रुपए भरने पड़ेंगे
कोई शख्स अगर 18 साल की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपये का निवेश करना होगा और रिटायरमेंट के बाद उसे 5000 की पेंशन हर महीने मिलेगी. वहीं 18 साल की उम्र के बाद अगर इस स्कीम से कोई जुड़ता है तो उसकी उम्र के हिसाब से हर महीने निवेश की जाने वाली राशि भी थोड़ी ज्यादा होगी.
क्या करना होगा
इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटीड मंथली पेंशन मिलती है. जो लोग भी इस पेंशन स्कीम के तहत लाभ लेना चाहते हैं वो पोस्ट ऑफिस और बैंक के माध्यम से अटल पेंशन खाता खुलवा सकते हैं.
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APY के बेनिफिट्स
इस योजना के दो फायदे हैं, पहला पेंशन और दूसरा इनकम टैक्स में छूट. यह स्कीम 60 साल की उम्र से लोगों को 1000 से 5000 रुपये तक की मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन देती है. सरकार की इस पेंशन योजना के तहत 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. इसमें अंशदान करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित पेंशन रकम या अंशधारक की मौत के बाद उसके जीवनसाथी को उतनी ही गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान है.
मौत होने की स्थिति में क्या होगा
इस स्कीम से जो शख्स जुड़ा है, उसकी अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान भी है. अगर अटल पेंशन योजना से जुड़े शख्स की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलने का प्रावधान है. वहीं अगर पत्नी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है.
कैसे करें ऑनलाइन आवदेन
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