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मृदुल शर्मा/भोपाल: गणेश पूजा और ताजिए को लेकर गृह विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. गणेश प्रतिमा और ताजिए को लेकर पांडाल का आकार 30-45 फीट तय किया गया है. यही नहीं पांडाल में एक समय में ज्यादा भीड़ एकट्ठा नहीं करनी होगी. पांडाल में मास्क पहनना जरूरी होगा. आयोजकों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी.
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गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में इन नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. आदेश में गणेश मूर्ति, ताजिये विसर्जन के लिए 10 व्यक्तियों के समूह को अनुमति होगी. प्रशासन ज्यादा से ज्यादा विसर्जन स्थल बनाएगा ताकि भीड़ ना हो. जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है. किसी भी तरीके के चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी. अगर जरूरी प्रबंध नहीं किए गए तो आयोजकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी हो सकती है. गृह विभाग ने कोरोना माहामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया है. इनका सख्ती से पालन कराने के जिला क्राइसिस कमेटी को कहा गया है.
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