नई दिल्लीः मार्च का महिना आते ही टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा लोग चौकन्ना हो जाते हैं. इसी महीने भारतीय वित्त वर्ष की समाप्ति और अगले महीने की पहली तारीख से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है. 31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति होगी. कई लोगों को इस तारीख से पहले टैक्स में सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट और एडवांस टैक्स की चौथी किस्त भरने जैसे जरूरी काम करने होंगे. इसीलिए हम आपको बता रहे हैं वे 5 जरूरी काम, जिन्हें इसी महीने सम्पन्न करवाना आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं.


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आयकर में छूट पाने के लिए करें निवेश
आयकरदाता की श्रेणी में आने वाले लोगों को सरकार से इनकम टैक्स छूट का फायदा निवेश करने पर मिलता है. जिसकी आखिरी तारीख भी 31 मार्च ही है. भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की कई धाराओं जैसे 80 (सी) और 80 (डी) के अनुसार इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स में छूट मिलती है. धारा 80 (सी) के अनुसार डेढ़ लाख रुपए तक निवेश करने पर टैक्स में कुछ राहत मिलेगी.


15 मार्च से पहले ही भरें एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स भरने वालों के लिए चौथी और आखिरी किश्त भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च है. इसके बाद भुगतान करने पर आपको हर महीने एक प्रतिशत ब्याज के साथ किश्त भरना पड़ेगी. वृद्धजन जिनकी व्यावसायिक इनकम नहीं है, उन्हें छोड़कर 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष से ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों को एडवांस टैक्स देना होता है. इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार उन्हें साल में चार किश्तों में रुपए देने होते हैं. एडवांस टैक्स की चार किश्त लोगों को 15 जुलाई, 15 सिंतबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक देना होता हैं. एडवांस टैक्स नहीं चुकाने वालो को पेनल्टी देना पड़ सकती है.


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लिंक करा लें आधार से पैन कार्ड
पैन कार्ड (PAN Card Link with Aadhaar) को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च ही है. आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख आयकर विभाग द्वारा कई बार बढ़ाई गई. लेकिन इस बार अगर यह तारीख नहीं बढ़ती है और आपने दोनों को लिंक नहीं कराया तो जल्द ही आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. पैन कार्ड को डिएक्टिवेट होने से बचाने के लिए आपको 31 मार्च से पहले इसे आधार से लिंक कराना होगा.


'विवाद से विश्वास' योजना में भरें डिटेल
आयकर विभाग (Income Tax Dept.) की डायरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' में जानकारी भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च किया गया है. वहीं योजना में भुगतान की आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी गई. जिससे कि लंबे समय से चले आ रहे इनकम टैक्स विवादों का समाधान हो सकें.


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बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न भी कराएं फाइल
वित्त वर्ष 2019-20 में देरी से और संशोधित आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च ही रखी गई है. किसी भी वित्त वर्ष में रिटर्न भरने की समयावधि खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल होता है. इसके बाद आयकरदाता पेनल्टी भरने के बाद टैक्स दे सकते हैं. वहीं रिटर्न फाइल करते समय हुई गलती को सुधारने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल होता है.


बिलेटेडे आईटीआई (Belated ITR) इनकम टैक्स एक्ट, 1963 की धारा 139 (4) के तहत फाइल होता है. रिवाइज्ड आईटीआई (Revised ITR) धारा 139 (5) के तहत फाइल होता है. 31 मार्च 2021 से पहले बिलेटेड रिटर्न 10 हजार रुपए के फाइन के साथ जमा कराना होगा.


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