Alert! 31 मार्च तक कर लें ये 5 काम, वरना 1 अप्रैल से होंगे परेशान
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Alert! 31 मार्च तक कर लें ये 5 काम, वरना 1 अप्रैल से होंगे परेशान

आप को उन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि उससे जुड़े कामों को आप निपटा लें. तो आइए हम आपको बताते हैं उन बदलावों के बारे में....

Alert! 31 मार्च तक कर लें ये 5 काम, वरना 1 अप्रैल से होंगे परेशान

नई दिल्ली. 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू हो जाएगा. जिसकी वजह से हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी चीजें बदल जाएंगी. इसलिए आप को उन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि उससे जुड़े कामों को आप निपटा लें. तो आइए हम आपको बताते हैं उन बदलावों के बारे में....

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इस बैंक का सबसे सस्ता होम लोन 31 मार्च तक
आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की ब्याज दर 6.70 फीसदी तक घटाने की घोषणा की है. ऐसे में ग्राहक इस ब्याज दर का लाभ 75 लाख तक के होम लोन के लिए उठा सकते हैं, जबकि 75 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दरों को 6.75 फीसदी पर आंका जाता है।  बैंक ने कहा कि ब्याज दर की पेशकश, 31 मार्च तक वैध है.

PNB के ग्राहक 31 मार्च तक करा लें यह काम
अगर आप देना बैंक, विजया बैंक के ग्राहक हैं तो 31 मार्च तक नया IFSC कोड लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद पुराना IFSC कोड बदल जाएगा. आपको बता दें कि इन दोनों बैंकों का पिछले वर्ष पीएनबी में विलय कर दिया गया था. 

PM किसान में 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अगर 31 मार्च से पहले ओवदन कर दें. क्योंकि 31 मार्च के बाद पीएम किसान सम्मान राशि की 8वीं किश्त भेजी जाएगी. इस योजना की मोदी सरकार अब तक 7 किश्त भेज चुकी है. ऐसे में अगर आप 31 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा.

KCC पाने का 31 मार्च तक आसान मौका
अगर आप किसान हैं और अबतक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) नहीं बनवा पाए हैं तो निराश न हों. मोदी सरकार 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है.  जिन किसानों को अभी तक केसीसी नहीं मिला है, वे अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए सरकार ने केसीसी प्राप्त करने के प्रॉसेसे को बेहद सरल बना दिया है. अब किसानों को एक बेहद आसान फॉर्म भरना होगा और 15 दिनों के भीतर उन्हें केसीसी मिल जाएगा.

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क्यूआर कोड के नियमों का अनुपालन होगा अनिवार्य
सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों के बीच लेन-देन से जुड़े बिलों के मामले में क्यूआर कोड प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाए जाने से छूट प्रदान की है. यह छूट 31 मार्च 2021 तक के लिए सृजित बिलों को लेकर दी गई है. लेकिन इसके बाद यानि कि 1 अप्रैल से इसका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा.

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