MP में शराब दुकानें भी होगी अनलॉक, इन नियमों का करना होगा पालन
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MP में शराब दुकानें भी होगी अनलॉक, इन नियमों का करना होगा पालन

एमपी में शराब दुकानों को लेकर भी गाइडलाइन आ गई है. 

फाइल फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रकिया शुरू हो रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि प्रदेश में शराब की दुकानें किस तरह से खुलेगी. प्रदेश में शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन इसके लिए गाइडलाइन बनाई गई है. 

खुलेगी शराब दुकानें लेकिन शर्तो के साथ 
सरकार ने शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन शर्तों के साथ. सभी जिलो के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में शहर को खोलने के नियमों और नीति पर चर्चा करें और उसी हिसाब से शहर को खोला जाए. 

शराब दुकानों पर राज्य सरकार की गाइडलाइन लागू होगी. सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोली जा सकेंगी. सभी जिलों में देशी और विदेशी शराब दुकानें खुलेगी. लेकिन इसके लिए दुकानदार को कोरोना प्रोटोकाल का ध्यान रखना पड़ेगा. 

  • दुकान के सामने गोल घेरा बनाना पड़ेगा
  • एक गोले में एक ही व्यक्ति खड़ा होगा
  • बिना मास्क के शराब नहीं मिलेगी
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा. 

अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ऐसा नहीं होने पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. इसकी मॉनिटरिंग के लिए राजस्व, नगर निगम और पुलिस की टीम को अलग-अलग इलाके की जिम्मेदारी दी जाएगी. हालांकि शराब दुकानों को लेकर जिला प्रशासन को कार्रवाई करने की इजाजत रहेगी. 

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