'कोरोना रिटर्न': प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं कर पाएंगे यह काम, जानिए जरूरी दिशा-निर्देश
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'कोरोना रिटर्न': प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं कर पाएंगे यह काम, जानिए जरूरी दिशा-निर्देश

जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक भोपाल और इंदौर में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी तरह की दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे...

'कोरोना रिटर्न': प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं कर पाएंगे यह काम, जानिए जरूरी दिशा-निर्देश

भोपाल: मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने भी जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक भोपाल और इंदौर में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी तरह की दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. हालांकि राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसके अलावा समस्त गैर-जरूरी आवागमन बंद रहेंगे.

गृह विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

  1. गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ग्वालियर और जबलपुर में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. 
  2. केवल जरूरी सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने-जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी,
  3. प्रदेश के 10 जिले, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में होली के जुलूस, मेले, आदि के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. 
  4. इन दस जिलों में खुले मैदान में आयोजित होने वाले सभी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जिल प्रशासन से पहले अनुमति लेना जरूरी होगी. 
  5. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वजह के आवागमन न हो, इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं.

भोपाल-इंदौर में नाइट कर्फ्यू
इससे पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए मंत्रालय में अधिकारियों के साथ कोरोना समीक्षा बैठक की  बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा. इनमें जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल खरगोन शामिल हैं. वहीं राजधानी भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा.

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