सुप्रीम कोर्ट का स्कूलों पर बड़ा फैसला: पैरेंट्स को कितनी मिलेगी राहत?
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सुप्रीम कोर्ट का स्कूलों पर बड़ा फैसला: पैरेंट्स को कितनी मिलेगी राहत?

कोविड की वजह से स्कूलों पर एक साल से ताला जड़ा हुआ है. सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज लेनी पड़ी रही है. वहीं पेरेंट्स को स्कूल से किसी तरह की फीस में कोई राहत नहीं मिल रही थी.

सुप्रीम कोर्ट  का स्कूलों पर बड़ा फैसला

नई दिल्ली: कोविड की वजह से स्कूलों पर एक साल से ताला जड़ा हुआ है. सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज लेनी पड़ी रही है. वहीं पेरेंट्स को स्कूल से किसी तरह की फीस में कोई राहत नहीं मिल रही थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पेरेंट्स की चिंता को दूर किया है.
कोर्ट ने कहा है कि जब स्कूल ऑपरेशनल नहीं है और बहुत खर्चे कम हो चुके है तो स्कूल मनमाने तरीके से फीस क्यों ले रहै हैं. जबकि ऑनलाइन क्लासेज़ में ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है तो स्कूलों को फीस ज़रूर घटानी चाहिए.
इस दौरान स्कूल नहीं खुल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. ऐसे में पैरेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत वाला फैसला दिया है.कोर्ट ने कहा है कि स्कूल बंद हैं. उन्हें कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है।

राजस्थान के स्कूलों की अर्जी पर सुनवाई
कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसमें स्कूलों को 30% फीस माफ करने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा- ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य सरकार को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार देता हो लेकिन हम भी यह मानते हैं कि स्कूलों को फीस घटानी चाहिए.

कोर्ट ने कहा
'शैक्षणिक संस्थानों के मैनेजमेंट को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए. लोग महामारी के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्कूलों पैरेंट्स को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए.

कानूनन ग़लत है फीस वसूलना
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कैंपस में स्टूडेंट्स को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो मौजूदा हालात में उन्हें नहीं मिल पा रही हैं. कानून के अनुसार स्कूल ऐसी सुविधाओं के लिए फीस नहीं ले सकते जो इन हालात के चलते छात्रों को नहीं मिल पा रही हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसी सुविधाओं के लिए फीस लेना मुनाफा कमाने और व्यवसायीकरण में शामिल होने जैसा ही है. 2020-21 में स्कूल लंबे समय तक कम्पलीट लॉकडाउन के चलते नहीं खुले, ये सभी जानते हैं और कानूनन भी इसे नोटिस में लिया गया है.

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