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भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से शराब खरीदारों और विक्रेताओं के लिए जरूरी खबर है. अब आप ऐसे ही शराब को लेकर या शराब की दुकान को लेकर शिकायत नहीं कर सकेंगे, नहीं शराब की कालाबाजारी करने वाले बच सकेंगे. इसके लिए सरकार ने एक नियम तय कर दिया है. इस नियम के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि असल में खरीदार ने कहां से शराब खरीदी, कितने में खरीदी.
दरअसल मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आबकारी आयुक्त ने एक आदेश जारी कर शराब विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से एक बिल बुक/कैश मेमो रखने और खरीदारों को बिल जारी करने का निर्देश दिया है, जो 1 सितंबर से प्रभावी है. यह अवैध शराब के संबंध में जांच के लिए गठित SIT के सुझाव के अनुसार किया जा रहा है.
Madhya Pradesh Excise Officer issues an order, directing liquor sellers to mandatorily have a bill book/cash memo with them and issue bills to buyers, with effect from 1st September. This is being done as per the suggestion by SIT formed to investigate illicit liquor matters. pic.twitter.com/m1qiWG9oT9
— ANI (@ANI) August 19, 2021
आबकारी आयुक्त के द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सभी शराब के दुकानदारों को एक कैश मेमो छपवाना होगा. इसको जिले के आबकारी विभाग से प्रमाणित कराया जाएगा. जो भी ग्राहक शराब खरीदे उसे तय दाम के हिसाब से बिल काटकर देना होगा. जिसमें ब्रांड से संबंधित जानकारी भी होगी. इस बिल बुक की कार्बन कॉपी ठेके पर रखना अनिवार्य होगा. साथ ही अधिकारियों को सभी शराब के ठेकों पर संबंधित अधिकारी का नंबर लिखे जाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि बिल न मिलने की स्थिति में ग्राहक शिकायत कर सके.
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