Coaching Basement Accident: बेसमेंट हादसे में गिरफ्तार SUV ड्राइवर को मिली जमानत, हटेगा गैर-इरादतन हत्या का केस
Advertisement
trendingNow12363980

Coaching Basement Accident: बेसमेंट हादसे में गिरफ्तार SUV ड्राइवर को मिली जमानत, हटेगा गैर-इरादतन हत्या का केस

Delhi Old Rajender Nagar Accident: कथूरिया को सोमवार को बेसमेंट के चार सह-मालिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने रविवार को राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

Coaching Basement Accident: बेसमेंट हादसे में गिरफ्तार SUV ड्राइवर को मिली जमानत, हटेगा गैर-इरादतन हत्या का केस

Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से UPSC की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार SUV चालक की दूसरी जमानत याचिका गुरुवार को मंजूर कर ली. 

कार्यवाही के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने एसयूवी चालक मनुज कथूरिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप वापस लेने का फैसला किया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने कथूरिया को बुधवार को जमानत देने से मजिस्ट्रेट अदालत के इनकार के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की. जज ने कहा, 'जमानत मंजूर की जाती है.' अदालत के आदेश का इंतजार है.

क्या हैं कथूरिया पर आरोप

कथूरिया पर आरोप है कि उनकी फोर्स गोरखा कार के पानी से भरी सड़क से गुजरने के कारण पानी कोचिंग सेंटर में घुस गया जिसके बाद तीन छात्रों की मौत हो गई. कार्यवाही के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने कथूरिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप को हटाने का फैसला किया है. 

जांच अधिकारी (आईओ) ने याचिका के जवाब में कहा, "विस्तृत जांच में पाया गया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) आरोपी पर लागू नहीं होती.' 

जांच अधिकारी ने क्या कहा?

जांच अधिकारी ने कहा, 'आईआईटी-दिल्ली की विशेषज्ञ टीम के घटनास्थल का दौरा करने और निरीक्षण के बाद नतीजे पेश करने पर इसका बेहतर मूल्यांकन किया जा सकेगा. ऐसे में, अब तक आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत मामला बनता है, जिसके लिए अदालत उचित आदेश पारित कर सकती है.'

बुधवार को अपराध को गंभीर बताते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने कथूरिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनकी याचिका फिलहाल अस्वीकार्य है. 

कथूरिया को सोमवार को बेसमेंट के चार सह-मालिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने रविवार को राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

(पीटीआई इनपुट के साथ)

Trending news