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Mother can choose Surname of Kid: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि मां, बच्चे की एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, बच्चे का उपनाम (Surname) तय करने का अधिकार रखती है. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, 'मां को बच्चे की एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक (sole natural guardian) होने के नाते बच्चे का उपनाम तय करने का अधिकार है. उसे बच्चे को गोद लेने का अधिकार भी है.'
इस मामले का दिया गया संदर्भ
यह नोट किया गया कि गीता हरिहरन और ओआरएस बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू अल्पसंख्यक और दत्तक ग्रहण अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत नाबालिग बच्चे के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में उसके अधिकार को मजबूत करते हुए, माता को पिता के समान पद पर पदोन्नत किया.
जज ने कही ये बात
उन्होंने कहा कि एक उपनाम उस नाम को संदर्भित करता है जिसे एक व्यक्ति उस व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा करता है और यह न केवल वंश का संकेत है और इसे केवल इतिहास, संस्कृति और वंश के संदर्भ में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह अपने विशेष वातावरण में बच्चों के लिए होने की भावना के साथ-साथ सामाजिक वास्तविकता के संबंध में भूमिका निभाता है. पीठ ने कहा, 'उपनाम की एकरूपता परिवार बनाने, बनाए रखने और प्रदर्शित करने के तरीके के रूप में उभरती है.'
हाई कोर्ट के इस फैसले को किया रद्द
शीर्ष अदालत ने बच्चे के उपनाम और पिता के उपनाम की बहाली के लिए औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 2014 के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द कर दिया. महिला के पहले पति की 2006 में मौत हो गई थी, जब उसका बच्चा महज ढाई साल का था. उसने 2007 में दोबारा शादी की. पिता की ओर से बच्चे के दादा-दादी ने अदालत से बच्चे को अपने जैविक पिता के उपनाम का उपयोग करने की अनुमति देने का आग्रह किया था. हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नैसर्गिक पिता (natural father) का नाम दिखाया जाएगा और यदि यह अन्यथा अनुमति नहीं है, तो महिला के दूसरे पति का नाम सौतेले पिता के रूप में उल्लेख किया जाएगा.
उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती देते हुए महिला ने शीर्ष अदालत का रुख किया. जुलाई 2019 में, वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, बच्चे के सौतेले पिता ने पंजीकृत दत्तक विलेख (registered adoption deed) के जरिए बच्चे को गोद लिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि दस्तावेजों में महिला के पति का नाम सौतेले पिता के रूप में शामिल करने का उच्च न्यायालय का निर्देश लगभग क्रूर और इस बात से बेपरवाह है कि यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को कैसे प्रभावित करेगा. पीठ ने कहा, 'इसलिए, हम एक अपीलकर्ता मां में कुछ भी असामान्य नहीं देखते हैं, पुनर्विवाह पर बच्चे को अपने पति का उपनाम दिया जाता है या बच्चे को अपने पति को गोद लेने में भी दिया जाता है.'
हाई कोर्ट के निर्देश को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि हाल के दिनों में, आधुनिक दत्तक सिद्धांत का उद्देश्य अपने जैविक परिवार से वंचित बच्चे के पारिवारिक जीवन को बहाल करना है.
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