डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने सभी सरकारी विभागों के एचओडी से 15 दिनों के भीतर भारतीय ध्वज कोड के प्रावधानों के अनुसार उपराज्यपाल के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है.
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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी सरकारी भवन और कार्यालय, जो उनके अधिकार क्षेत्र में हैं उन पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाना चाहिए.
उपराज्यपाल ने यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट और डिविजनल कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में सोमवार को निर्णय लेने के बाद जारी किया. इस बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी, एसपी को सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
इसके तुरंत बाद डिविजनल कमिश्नर ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य सरकारी विभगों के अध्यक्षों (एचओडी) से अगले 15 दिनों के भीतर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के संबंध में उपराज्यपाल के निर्देश को लागू करने के लिए कहा है.
अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने सभी सरकारी विभागों के एचओडी से 15 दिनों के भीतर भारतीय ध्वज कोड के प्रावधानों के अनुसार उपराज्यपाल के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है.
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गतिविधियों की समीक्षा करते हुए, जिला अधिकारियों से अपने क्षेत्रों के लोगों की पहचान करने के लिए कहा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसके साथ ही उन्होंने इन लोगों को सम्मानित करने के लिए भी कहा.
बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव’ भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है. केंद्र सरकार के इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई और यह 15 अगस्त, 2022 तक जारी रहेगा. अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में अब सिर्फ भारत का तिरंगा झंडा ही फहराया जाता है क्योंकि, अनुच्छेद 370 के खत्म होने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के अलग झंडे को भी रद्द कर दिया गया था.