कोरोना गाइडलाइन पर राहत भरी खबर, देश में 31 मार्च से हटेगी सभी पाबंदियां; सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर हुआ ये बड़ा ऐलान
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कोरोना गाइडलाइन पर राहत भरी खबर, देश में 31 मार्च से हटेगी सभी पाबंदियां; सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर हुआ ये बड़ा ऐलान

Covid 19 Guidelines: कोरोना वायरस के नए मामले कम होने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों (Coronavirus Guidelines) को दो साल बाद 31 मार्च से हटाने का फैसला किया है.

कोरोना गाइडलाइन पर राहत भरी खबर, देश में 31 मार्च से हटेगी सभी पाबंदियां; सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर हुआ ये बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Covid-19 in India) का संक्रमण धीरे-धीरे कम होने लगा है और अब रोजाना दो हजार से कम मामले सामने आ रहे हैं. इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों (Coronavirus Guidelines) के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है. कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर सरकार ने करीब दो साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है.

  1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला
  2. 31 मार्च से हटाई जा रही हैं कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां
  3. मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर हुआ ये बड़ा ऐलान

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गईं सभी पाबंदियों को 31 मार्च से खत्म किया जा रहा है. हालांकि इसके बावजूद, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के अनुसार, लागू नियमों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है और उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई और आदेश जारी नहीं किया जाएगा.

24 मार्च 2020 को लगाए गए थे प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, (डीएम अधिनियम) 2005 के तहत कई दिशानिर्देश जारी किए थे और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इनमें बदलाव भी किए. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पिछले 24 महीनों में, वैश्विक महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे बीमारी का पता लगाने, निगरानी, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए.

उन्होंने कहा कि साथ ही, अब आम जनता भी कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक उचित व्यवहार को लेकर काफी जागरूक है. भल्ला ने पत्र में कहा, 'वैश्विक महामारी के कम होते प्रकोप की स्थिति और सरकार की तैयारियों पर गौर करने के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए डीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है.'

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कोरोना के एक्टिव केस की संख्या हुई 23913

अजय भल्ला ने कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी क्षमताओं और प्रणालियों को विकसित किया है और वैश्विक महामारी के प्रबंधन के लिए अपनी विस्तृत विशिष्ट योजनाओं को लागू किया है. पिछले सात हफ्तों में नए मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई है. उन्होंने कहा कि 22 मार्च को कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 23,913 रह गई थी और संक्रमण दर 0.28 प्रतिशत थी. यहां, यह बताना भी जरूरी है कि देश में कोविड-19 रोधी टीकों की 181.56 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं.

24 घंटे में कोरोना के 1778 नए मामले आए

बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों कमी आई है और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,778 नए मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 62 लोगों की मौत भी हुई है. लगातार चौथे दिन कोरोना के दो हजार से कम मामले सामने आए हैं. इससे पहले 20 मार्च को कोरोना के 1761 मामले सामने आए थे, जबकि 21 मार्च को देश में कोरोना के 1549 मामले दर्ज किए गए. वहीं, कल यानी 22 मार्च को कोरोना के 1581 मरीज मिले थे.
(इनपुट- न्यूज एजेंसी भाषा)

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