उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इन सभी शहरों में गुरुवार रात 10 बजे से 17 अप्रैल सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी.
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लखनऊ: कोरोना (Coronavirus) संक्रमितों के तेजी से बढ़ते आंकड़े को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का ऐलान कर दिया है. इन शहरों में रात 10 बजे के लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी.
7 शहरों की लिस्ट में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और मेरठ का नाम शामिल है. इन सभी शहरों में 8 अप्रैल रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा जो 17 अप्रैल तक रहेगा. हालांकि इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को वैध पहचान पत्र के साथ आवाजाही की अनुमति होगी. वहीं नाइट कर्फ्यू का नियम तोड़ने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है.
इन सभी जिलों में 17 अप्रैल तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट को बंद करने का आदेश दिया है. हालांकि इस दौरान मेडिकल, पारा मेडेकल और नर्सिंग से जुड़े इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे.
नाइट कर्फ्यू के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ-जा सकेंगे. मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. सुबह 6 से रात 9 बजे तक लोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ कामकाज कर सकेंगे.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) से 6023 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और इस महामारी की वजह से 40 मरीजों की मौत हुई थी. वहीं गौतम बुद्ध नगर में 125 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए थे. उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से 604979 लोग ठीक हो चुके हैं और 8964 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. राज्य में कोविड-19 के 31987 एक्टिव केस मौजूद हैं.
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