नई दिल्ली: निर्भया मामले (Nirbhaya case) के दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 6 जज आज सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर इन चैम्बर में विचार करेंगे. बता दें कि पवन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और कयूरेटिव पेटिशन दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि वारदात के समय वह नाबालिग था इसीलिए उसकी फाँसी की सजा ख़ारिज की जाए.


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गौरतलब है कि निर्भया के दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसकी पुनर्विचार याचिका ख़ारिज करने के फ़ैसले के ख़िलाफ दायर की है. दरअसल पवन ने फांसी से बचने के लिए ये दांव चला है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस क्यूरेटिव याचिका का ख़ारिज होना तय है कयोकिं पवन की नाबालिग होने की दलील को सुप्रीम कोर्ट पहले ही ख़ारिज कर चुका है.


बता दें कि निर्भया के दोषी पवन यह याचिका जज अपने चेंबर में सुनेगें. उस समय जज के चेंबर में किसी भी पक्ष का कोई भी वकील जिरह के लिए मौजूद नहीं रहेगा. जज अपने पुराने फैसले के संदर्भ में यह देखेंगे कि दोषी कोई बहुत अहम क़ानूनी पहलू तो नहीं ले आया है जो कि कोर्ट में पहले जजों के सामने न रखा गया हो. इस मामले में सभी दोषी अपनी-अपनी दलीलों को कई-कई बार कोर्ट में रख चुके हैं जिन्हें कोर्ट ख़ारिज कर चुका है.


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गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने 20 मार्च की सुबह निर्भया के चारों दोषियों को फाँसी पर लटकाने के लिए डेथ वारंट जारी किया हुआ है.


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