खैरा ने पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से हटाये जाने के छह महीनों बाद छह जनवरी को आप से इस्तीफा दे दिया था.
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चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा के पी सिंह ने विधायक सुखपाल सिंह खैरा को राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराये जाने के लिए सोमवार को नोटिस जारी किया.
एक प्रवक्ता ने बताया कि भोलाथ सीट से विधायक खैरा को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. उनसे पूछा गया है उनके खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘‘विधानसभा ने विधायक सुखपाल सिंह खैरा को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराये जाने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है.’’
विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा और भोलाथ निवासी हरसिमरन सिंह द्वारा दाखिल याचिकाओं के मद्देनजर खैरा को नोटिस दिया गया है.
प्रवक्ता ने कहा कि यदि खैरा 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देते है तो यह मान लिया जायेगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है.
चीमा ने अपनी याचिका में कहा था कि खैरा ने अपनी मर्जी से आप की सदस्यता छोड़ी थी और अपनी राजनीतिक पार्टी ‘पंजाबी एकता पार्टी’ का गठन किया था.
खैरा ने पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से हटाये जाने के छह महीनों बाद छह जनवरी को आप से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि उन्होंने विधायक के रूप में इस्तीफा नहीं दिया है.
(इनपुट भाषा से)