दिल्ली: प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने पर खैर नहीं, लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना
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दिल्ली: प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने पर खैर नहीं, लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना

दिल्ली सरकार ने इस बार दिवाली (Diwali) पर सिर्फ ग्रीन पटाखों (Green crackers) की अनुमति दी है और अन्य पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई अभियान शुरू किए हैं. इसी के तहत सरकार ने दिवाली (Diwali) को प्रदूषण मुक्त बनाने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार ने दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे (Green crackers) जलाने की अनुमति दी है और अन्य पटाखे जलाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

  1. दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखों को अनुमति
  2. अन्य पटाखे जलाने पर 1 लाख तक का जुर्माना
  3. पॉल्युशन को कम करने के लिए सरकार का फैसला

3 नवंबर से एंटी क्रैकर कैंपेन
दिल्ली सरकार 3 नवंबर से एंटी क्रैकर कैंपेन (Anti-Cracker Campaign) शुरू कर रही है, जिसके लिए DPCC की 11 टीम गठित की जाएंगी. इसके अलावा राज्य सरकार एयर पॉल्युशन को कम करने और ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ऐप भी लाएगी.

अन्य पटाखों पर 1 लाख जुर्माना
दिल्ली में पटाखे जलाने (Fire crackers) को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है. राष्ट्रीय राजधानी में ग्रीन पटाखों (Green crackers) के अलावा अन्य पटाखे जलाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिनसे प्रदूषण बढ़ता है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लिया फैसला
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 2018 के आदेश के अनुसार इस दिवाली पर सिर्फ हरित पटाखे ही बनाए, बेचे और इस्तेमाल किए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पुलिस के 11 विशेष दस्ते पटाखा बनाने वाली यूनिटों की जांच करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पुराना स्टॉक तो नहीं बचा है.

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