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नई दिल्ली: ऑक्सीजन सिलेंडर के कीमतों (Oxygen Cylinder Price) पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) सख्त
हो गया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि खाली सिलेंडर और भरी हुई सिलेंडर की कीमत निर्धारित की जाए. एक ही कीमत पर सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिले
ऑक्सीजन सिलेंडर के कीमतों (Oxygen Cylinder Price) पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर और अधिकारी बैठ कर इसे तय कर लेंगे. हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इस मामले पर शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है. साथ ही हाई कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठ कर खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर की कीमत निर्धारित करने को कहा है.
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इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा है कि लो इनकम ग्रुप के लोगों को भी ध्यान में रखे दिल्ली सरकार. हाई कोर्ट ने COVDI0-19 के इलाज में उपयोग आने वाली दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केन्द्र, और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली सरकारों से कहा, कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कुछ करने की जरुरत है.
'कुछ करने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार क्यों?'
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अनुरोध किया गया है कि अदालत कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जरूरी वस्तु घोषित करने का निर्देश दे. इस दौरान अदालत ने कहा कि यदि कुछ करना ही है तो वह किया जाए और इसके लिए ‘अदालत के आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है.’ पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को इस याचिका पर नोटिस जारी किये. याचिका में दवाओं और उपकरणों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने के मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतों के गठन का भी अनुरोध किया गया है.
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