वोटर आईडी किसी वजह से नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं लेकिन सबसे पहले यह जरूरी है कि रजिस्टर्ड मतदाता के रूप में आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो. अगर नाम दर्ज नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर अपने विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा करना होगा. इसके बाद आपका नाम मतदाता सूची में बतौर वोटर दर्ज हो जाएगा. फॉर्म-6 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है.
वोटर आईडी (Voter ID) नहीं होने पर आपके पास 11 फोटो आईडी दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए. वोट डालने से पहले इसे दिखाना जरूरी है.
यह डॉक्युमेंट आम तौर पर हर किसी के पास होता है. निर्वाचन आयोग (EC) से मिली जानकारी के मुताबिक Aadhaar Card वोट देने के लिए एक वैलिड डॉक्युमेंट है और आप इसके जरिए अपना वोट दे सकते हैं.
ये दस्तावेज आपको सड़क पर वाहन चलाने का लाइसेंस देता है लेकिन आप इस दस्तावेज के साथ वोट दे सकते हैं.
अगर आपके पास PAN Card है तो भी आप वोट दे सकते हैं. मतदान करने के लिए ये भी Voter ID का एक मान्य विकल्प है.
इसकी जरूरत तो भारत से बाहर दूसरे देशों में जाने के लिए किया जाता है लेकिन यह भी एक वैलिड डॉक्युमेंट है. अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपना वोट डाल सकते हैं.
अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है तो भी आप वोट दे सकते हैं.
अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, जिसमें आपकी फोटो लगी हुई है तो आप मतदान कर सकते हैं.
अगर आपके पास फोटो युक्त बैंक की पासबुक है तो भी आप उसे दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं.
इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटो युक्त आई कार्ड, एनपीआर के जरिए RGI का जारी स्मार्ट कार्ड, केंद्र सरकार की योजना के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट, सांसद (MP) और विधायक यानी एमएलए (MLA) और एमएलसी (MLC) के लिए जारी आधिकारिक आई कार्ड के जरिए भी वोट डाला जा सकता है.
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