अजमेर जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने साझा की ये अहम जानकारी
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अजमेर जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने साझा की ये अहम जानकारी

आगामी धार्मिक आयोजनों में शांति व्यवस्था कायम रहे, इस उद्देश्य से अजमेर जिले धारा 144 लागू की गई है, इसे लेकर प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे और इसे हिंदू विरोधी बताया जा रहा था

अजमेर जिले में धारा 144 लागू

Ajmer: आगामी धार्मिक आयोजनों में शांति व्यवस्था कायम रहे, इस उद्देश्य से अजमेर जिले धारा 144 लागू की गई है, इसे लेकर प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे और इसे हिंदू विरोधी बताया जा रहा था, जिसके बाद जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धारा 144 को लेकर जानकारी साझा की और बताया कि इस दौरान न तो किसी रैली पर पाबंदी लगाई गई है और ना ही किसी आयोजन को रोका गया है. 

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इन रैली और धार्मिक आयोजन के बीच किसी तरह की समस्या पैदा ना हो और सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर ऐहतियातन धारा 144 को लागू किया गया है. प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप धार्मिक आयोजनों को लेकर स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन प्रशासन की अनुमति के बाद ही आयोजित किए जा सकेंगे. इस दौरान आयोजकों की पहचान हो और उन्हें सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पावन भी किया जा सके. 

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इस उद्देश्य से ऐसे आयोजनों की अनुमति एडीएम सिटी उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा लेना अनिवार्य होगी. इसी के साथ उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह वाले झंडे बैनर पोस्टर प्रतिबंधित किए गए हैं. वहीं, धार्मिक आयोजनों में डीजे बजाए जाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है. धार्मिक सद्भाव बना रहे इसलिए इन तमाम पाबंदियों को लागू किया गया है, लेकिन किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर पाबंदी नहीं रहेगी. प्रशासन यही चाहता है कि अजमेर की पहचान धार्मिक नगरी के रूप में है और यहां धार्मिक सद्भाव बना रहे. धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देने के लिए जिला प्रशासन और सरकार सतर्क और कटिबद्ध है. 
Report- Ashok Bhati 

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