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Alwar: अलवर पॉक्सो अदालत नंबर 3 ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी किराएदार को 20 साल के कठोर कारावास और दस हजार के जुर्माने से दंडित किया है. इसमें गंभीर बात यह है की ट्रायल के दौरान पीड़िता के माता-पिता बयानों से मुकर गए थे. उसके बावजूद साक्ष्य के आधार पर आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई.
पॉक्सो अदालत नंबर तीन के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 20 जून 2019 को भिवाड़ी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन रात 1:30 बजे बाथरूम के लिए बाहर गई थी लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आई जब बाहर जाकर देखा तो किराएदार श्याम पुत्र राम नाथ कुम्हार मूलत निवासी उत्तर प्रदेश हाल भिवाड़ी उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था.
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जैसे उसको बचाने गए तो वह वहां से भाग गया. इस संबंध में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि आज विशिष्ट न्यायाधीश सोहन लाल शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी श्याम को 20 साल की कठोर कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. ट्रायल के दौरान पीड़िता के माता-पिता बयान से मुकर गए थे लेकिन मेडिकल और डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई.