4 दिसंबर 2019 को रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें पीड़िता और आरोपी दोनों ही एक जगह काम करते थे पीड़ित नाबालिग थी
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Alwar News : अलवर पोक्सो संख्या एक ने आरोपी को दुष्कर्म मामले में बीस साल की सजा सुनाई है. आरोपी पर रामगढ़ थाना क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप है.
पोक्सो अदालत नंबर एक के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि 4 दिसंबर 2019 को रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें पीड़िता और आरोपी दोनों ही एक जगह काम करते थे पीड़ित नाबालिग थी और आरोपी वारिस खान निवासी नांगल टोडीयार मालाखेड़ा उस नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया.
नाबालिग पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और काफी समय तक उसके साथ दुष्कर्म किया. अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने इस मामले में आज सजा सुनाते हुए आरोपी वारिस खान को 20 साल की कठोर कारावास और ₹80000 के अर्थदंड से दंडित किया है.
क्या होता है पोक्सो एक्ट
ये अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पोक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया गया था. इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई होती है. इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित हैं.
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