नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा और 38 हजार का जुर्माना
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा और 38 हजार का जुर्माना

 विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि 13 नवंबर 2018 को बहरोड़ पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री 14 साल की है. घर से गायब है.

 नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा और 38 हजार का जुर्माना

अलवर: विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि 13 नवंबर 2018 को बहरोड़ पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री 14 साल की है. घर से गायब है. इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पाया कि कोटपूतली क्षेत्र निवासी अभिषेक भारती उस नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया है.

सबसे पहले वह जयपुर लेकर गया जयपुर से उदयपुर गोवा और मुंबई लेकर गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया उदयपुर में नाबालिग द्वारा अपने साथ ले जाए गए सोने के जेवर को बेच दिया था और लड़की को अपने प्रभाव में कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने चालान पेश किया और पोक्सो अदालत नंबर 2 के विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह त्यागी ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 38 हजार रुपए से दंडित किया है.

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