राहत: बाड़मेर में पाकिस्तान विस्थापितों के रोजगार के लिए नगर परिषद ने किया ये काम
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राहत: बाड़मेर में पाकिस्तान विस्थापितों के रोजगार के लिए नगर परिषद ने किया ये काम

Barmer News: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत बाड़मेर शहर में पाक विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जॉब कार्ड बनाए गए है. जॉब कार्ड बनाने के साथ इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन तैयार करवाएं जाएंगे.

राहत: बाड़मेर में पाकिस्तान विस्थापितों के रोजगार के लिए नगर परिषद ने किया ये काम

Barmer: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत बाड़मेर शहर में पाक विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जॉब कार्ड बनाए गए है. नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य ने बताया कि बाड़मेर शहर में रहने वाले ऐसे पाक विस्थापित परिवारों, जिनको भारतीय नागरिक मिल चुकी है. ऐसे परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जॉब कार्ड बनाकर उपलब्ध करवाए गए है.

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इसके लिए नगर परिषद की टीम ने पाक विस्थापितों के घर पहुंचकर जोब कार्ड बनाने के साथ इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन तैयार करवाएं. अब इनको बाड़मेर शहर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत संचालित कार्यों पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा. आयुक्त आचार्य के मुताबिक बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मौजूदा समय में 2270 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. 

अब तक 3399 जोब कार्ड बनाए जा चुके हैं. प्रदेश के 213 निकायों में से रोजगार उपलब्ध कराने में बाड़मेर नगर परिषद दूसरे स्थान पर है. उनके मुताबिक बाड़मेर नगर परिषद पहली ऐसी निकाय है, जहां पर अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निःशुल्क जोब कार्ड बनाए जा रहे है. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार के लिए नगर परिषद कार्यालय में संपर्क करके जॉब कार्ड बनाए जा सकते है. नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य ने बताया कि बाड़मेर शहर को भिक्षावृति से मुक्त करने के लिए इसमें लिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनका जॉब कार्ड बनाया जाएगा. 

इसके बाद इनको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जोड़ते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. उनके मुताबिक इनको इंदिरा रसोई योजना से जोड़ने के साथ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा रैन बसेरों अथवा आश्रय स्थल में पुनर्वास गृहों का संचालन करते हुए ऐसे लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव ने राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम 2020 को अधिसूचित करने के साथ विभिन्न विभागों को उनको आवंटित कामों के अनुरूप कार्य योजना की क्रियान्विति करने के निर्देश दिए थे.

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