चेक बाउंस होने पर छह माह की जेल, 1 लाख से ज्यादा जुर्माना भरने का भी आदेश
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1323584

चेक बाउंस होने पर छह माह की जेल, 1 लाख से ज्यादा जुर्माना भरने का भी आदेश

परिवादी मनीष कुमार भट्ट जिंक नगर चित्तौड़गढ़ ने विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण चित्तौड़गढ़ में जरिए अधिवक्ताओं के एक परिवाद महेश कुमार पाराशर के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त को निजी कार्यों में रूपयों की आवश्यकता होने पर 90 हजार रूपये उधार दिए, जिसकी अदायगी एसबीआई के दि

 चेक बाउंस होने पर छह माह की जेल, 1 लाख से ज्यादा जुर्माना भरने का भी आदेश

चित्तौड़गढ़: परिवादी मनीष कुमार भट्ट जिंक नगर चित्तौड़गढ़ ने विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण चित्तौड़गढ़ में जरिए अधिवक्ताओं के एक परिवाद महेश कुमार पाराशर के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त को निजी कार्यों में रूपयों की आवश्यकता होने पर 90 हजार रूपये उधार दिए, जिसकी अदायगी एसबीआई के दिए चेक को निर्धारित अवधि में बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया.

नोटिस दिए जाने के बावजूद राशि नहीं लौटाने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया गया. जहां पीठासीन अधिकारी अनुपमा भटनागर द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अभियुक्त को अपराध का दोषी मानते हुए छः माह की सजा एवं 1 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया. 20 दिन का साधारण कारावास से भी दण्डित किया.

Reporter- Deepak Vyas

Trending news