धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कौलारी थाना इलाके में वर्ष 2020 में अपने घर पर सो रही एक नाबालिग के गायब हो जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.
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Dholpur: राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कौलारी थाना इलाके में वर्ष 2020 में अपने घर पर सो रही एक नाबालिग के गायब हो जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.
पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम को दस साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपियों को विभिन्न धाराओं में पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं.
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 20 सितम्बर 2020 का हैं. नाबालिग के परिजनों ने कौलारी पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री 16 सितंबर 2020 घर के अंदर सो रही थी, जो अचानक गायब हो गई.
कौलारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को बीस दिन बाद दस्तायब कर रेप संबंधी मेडिकल और कोर्ट में बयान दर्ज करा कर अनुसंधान शुरू किया तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म होना पाया गया. पुलिस ने मुल्जिम रविकांत को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में मुल्जिम के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया. मुल्जिम रविकांत जमानत पर चल रहा हैं.
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में ट्रायल के दौरान पीड़ित नाबालिग और उसके परिवारीजन पक्षद्रोही हो गए, लेकिन प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने बहस सुनने के बाद आरोपी रविकांत पुत्र महेश निवासी बदरिका को आईपीसी की धारा 363, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 का दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा 363 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में दस वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा मुल्जिम को विभिन्न धाराओं में पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं और दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.
Reporter- Bhanu Sharma
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