डूंगरपुर: 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर किया रेप, नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म
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डूंगरपुर: 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर किया रेप, नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म

डूंगरपुर न्यूज: 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. नाबालिग ने बच्चे को जन्म दे दिया.

डूंगरपुर: 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर किया रेप, नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म

Dungarpur: डूंगरपुर जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. रैप की वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई और एक बच्चे को भी जन्म दिया है.

पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की नाबालिग पीड़िता की मां की ओर से 16 नवम्बर 2021 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. नाबालिग की मां ने बताया कि वह नगर परिषद में सफाई कर्मचारी है. वहीं 23 वर्षीय आरोपी राहुल पुत्र लाला हरिजन निवासी सुरवणिया बांसवाड़ा हाल खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा का रहने वाला है. आरोपी डूंगरपुर में उनकी कॉलोनी में ही एक किराए पर घर में रहता था. 

वहीं सफाई कर्मचारी होने से आरोपी भी कभी कभार उसकी मदद करता था. इस वजह से वह उसके घर भी आता जाता था. घर पर आने से उसकी नाबालिग बेटी की भी जान पहचान हो गई. इसके बाद राहुल उसकी बेटी पर बुरी निगाह रखने लगा.  7 नवंबर 2021 को सुबह के समय वह काम पर चली गई. उसी समय आरोपी राहुल हरिजन उसके घर आया. उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया. 

काम के बाद वह वापस घर लौटी तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली. उसकी कई जगह पर तलाश की लेकिन कोई पता नही लगा. 10 नवंबर 2021 को फोन कर बताया की उसकी बेटी राहुल के साथ है. बातचीत करने के लिए बांसवाड़ा आ जाओ. जिस पर वह अपनी देवरानी, देवर के साथ बांसवाड़ा पहुंची. बांसवाड़ा सरकारी कॉलेज के सामने आरोपी राहुल का बड़ा भाई सुरेश, जियाजी नंदू मिले. बेटी के बारे में पूछने पर कहा की उसे बुला लेंगे.

आरोपियों ने दोनों को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में फूल माला करवाने के लिए दबाव बनाया. बेटी नाबालिग होने से अभी शादी करवाने से मना कर दिया.  13 नवंबर 2021 को नाबालिग बेटी को ढूंढते हुए फिर से बांसवाड़ा गए. लेकिन बेटी देने से मना कर दिया. आरोपी राहुल उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इससे नाबालिग गर्भवती हो गई और उसके एक बच्चा भी हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. वहीं कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी राहुल को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. वही उस पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

 

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