Rajasthan: अब रिटायरमेंट से पहले कार्मिकों को सूचना आयोग के बकाये की देनी होगी जानकारी
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Rajasthan: अब रिटायरमेंट से पहले कार्मिकों को सूचना आयोग के बकाये की देनी होगी जानकारी

सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट (Retirement) से पहले एक नोड्यूज लेना पड़ेगा, जिसमें सूचना आयोग की ओर से लगाए गए जुर्माने की स्थिति की जानकारी देनी होगी.

 

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur: राज्य सूचना आयोग (State Information commission) की ओर से अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने को जमा कराने में अधिकारियों की उदासीनता पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है. सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक अब सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट (Retirement) से पहले एक नोड्यूज लेना पड़ेगा. जिसमें सूचना आयोग की ओर से लगाए गए जुर्माने (fine) की स्थिति की जानकारी देनी होगी.

राज्य सरकार (State Government) ने इसके लिए सभी विभागों को एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से एक सूची मांगी है. जिसमें उन्हें बताना होगा कि विभाग के कौन से अधिकारी पर आयोग की ओर से जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना जमा कराया है या नहीं. इसके साथ ही ऐसे कार्मिकों की सूची भी 7 दिन में भेजनी होगी, जिन पर जुर्माना बाकी है और वह रिटायर हो गए हैं.

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विभागों की ओर से अधिकारियों की सूचना भिजवाए जाने के बाद जुर्माना वसूलने को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. माना जा रहा है कि सरकार 15 नवंबर तक वेतन या पेंशन (Pension) से कटौती कर जुर्माना राशि वसूल सकती है. हालांकि मृतक कार्मिकों के जुर्माने को सरकार माफ भी कर सकती है.

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गौरतलब है कि 43 विभागों के 1848 प्रकरणों में राज्य सूचना आयोग की ओर से अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है. हालांकि सरकार 11 साल में भी 1723 अफसरों से 2.15 करोड़ की राशि वसूल नहीं कर पाई

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