REET Case में सरकार को बड़ी राहत, SC ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार
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REET Case में सरकार को बड़ी राहत, SC ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार

रीट मामले (Rajasthan REET 2021 Case) में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट (Supreme Court) ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. 

फाइल फोटो

Jaipur: रीट मामले (Rajasthan REET 2021 Case) में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट (Supreme Court) ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. भारत सरकार और NCTE को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. B.ed अभ्यर्थियोंको 9 फरवरी तक हो रहे आवेदन में भी शामिल होने की राहत नहीं दी गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

बीएड-बीएसटीसी से जुड़े विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीएड धारियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है. साथ ही 9 फरवरी तक हो रहे आवेदन में भी शामिल होने का मौका नहीं दिया है. मामले में भारत सरकार और एनसीटीई को नोटिस जारी किया गया है.

Level-1 में बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर करीब 2 महीने से ज्यादा तक जयपुर के शहीद स्मारक पर bstc अभ्यर्थियों का धरना चला था, हाईकोर्ट में 4 से 5 सुनवाई हुई थी, जिसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए level-1 से बीएड धारियों को बाहर करने का आदेश दिया था, इसके चलते प्रदेश के करीब तीन लाख बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली थी, जिसके बाद एनसीटीई ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की थी, लेकिन बीएड धारी जो कि मामले में पक्षकार थे. 

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनको लेवल वन में शामिल किया जाए, इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से भारत सरकार और एनसीटीई को नोटिस जारी कर 22 फरवरी तक जवाब मांगा है. साथ ही 22 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन  32000 पदों पर जो आवेदन प्रक्रिया 9 फरवरी तक होनी है. इस आवेदन प्रक्रिया में बीएड धारियों को लेवल वन में शामिल करने का मौका नहीं दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोधपुर हाई कोर्ट द्वारा 25 नवंबर को दिए गए फैसले पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है.

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