राजस्थान महामारी अधिनियम (Rajasthan Epidemic Act) के तहत राज्य सरकार ने जुर्माना करने और जुर्माना वसूलने की पावर वाले अधिकारियों की सूची जारी की है. सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर एक हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा. इसके साथ ही बिना मास्क के व्यक्ति को सामान देने पर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाने पर दुकानदार को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
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Jaipur: गृह विभाग ने गाइडलाइन के साथ जुर्माने की जानकारी भी जारी की हैं. इसमें फेस मास्क (Face Mask) नहीं लगाया तो एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, वहीं सार्वजनिक स्थल पर थूंका तो 200 रुपये की चपत लग सकती है.
राजस्थान महामारी अधिनियम (Rajasthan Epidemic Act) के तहत राज्य सरकार ने जुर्माना करने और जुर्माना वसूलने की पावर वाले अधिकारियों की सूची जारी की है. सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर एक हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा. इसके साथ ही बिना मास्क के व्यक्ति को सामान देने पर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाने पर दुकानदार को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा. सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाने वाले को 100 रुपये जुर्माना भरना होगा.
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साथ हीं सार्वजनिक स्थल पर थूंकने पर 200 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा. सार्वजनिक स्थल पर शराब, गुटका, पान तम्बाकू का उपयोग करते पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा. सामाजिक राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, त्यौहार, शादी-विवाह में अधिकतम 100 व्यक्तियों से ज्यादा शामिल होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा.
मैरिज गार्डन विवाह स्थल के मालिक मैनेजर अधिकतम 100 शहरी क्षेत्रों में 50 व्यक्ति से ज्यादा शामिल होने पर दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा. साथ हीं, लोक परिवहन सेवा ऑटो, कैब, बस ट्रेन आदि में बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना. सभी कार्य स्थल पर नियमित सेनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दस हजार रुपये का जुर्माना.
सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एएसआई उससे उच्च पुलिस अधिकारी, राजस्व निरीक्षक से उपर रैंक के अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपखंड अधिकारी जुर्माना वसूल सकेंग. क्षेत्रीयपरिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, उद्योग महाप्रबंधक, रीको ईकाई प्रमुख को भी जुर्माना का अधिकार दिया गया है.