याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एएनएम पद पर कार्यरत हैं.
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी इन सर्विस कोटे में जीएनएम प्रशिक्षण के लिए एएनएम को चयनित नहीं करने पर स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मोनिका व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एएनएम पद पर कार्यरत हैं. राज्य सरकार की ओर से जीएनएम प्रशिक्षण के लिए इन सर्विस कोटे के तहत एएनएम का चयन किया जाता है. याचिकाकर्ताओं के पास पांच साल का अनुभव सहित अन्य सभी योग्यता होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया गया.
इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए गत 7 मई को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जीएनएम प्रशिक्षण सूची में शामिल करने के आदेश दिए थे. अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए शामिल नहीं किया गया. वहीं दूसरी ओर याचिककर्ताओं से कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को कोर्स के लिए शामिल कर लिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
Reporter- Mahesh Pareek
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