दुर्घटना में मरने वाले सीआईएसएफ के तत्कालीन इंस्पेक्टर अमर सिंह गुर्जर के आश्रितों को 1.11 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने छह फीसदी ब्याज का भुगतान भी करने के लिए कहा है.
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Jaipur News: एमएसीटी मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने वर्ष 2017 में सांगानेर इलाके में ट्रक से हुई दुर्घटना में मरने वाले सीआईएसएफ के तत्कालीन इंस्पेक्टर अमर सिंह गुर्जर के आश्रितों को 1.11 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने इस राशि पर 20 फरवरी 2018 से लेकर वसूली तक छह फीसदी ब्याज का भुगतान भी करने के लिए कहा है. अदालत ने यह आदेश कमला गुर्जर व अन्य की क्लेम याचिका मंजूर करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता मनीष जैन ने बताया कि सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर पद पर तैनात अमर सिंह 28 दिसंबर 2017 की रात करीब दस बजे बम्बाला पुलिया से मोटरसाइकल पर कुंभा मार्ग होते हुए मीणा पालडी स्थित अपने घर के लिए जा रहा था. इसी दौरान कुंभा मार्ग तिराहे पर एक ट्रक चालक ने लापरवाही से गलत दिशा से आकर उसके पीछे से टक्कर मार दी. इससे अमर सिंह के गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान 29 दिसंबर 2017 को उसकी मौत हो गई.
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जिस पर मृतक की पत्नी सहित अन्य आश्रितों ने वाहन चालक, मालिक व बीमा कंपनी दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ कोर्ट में क्लेम याचिका दायर कर मुआवजा दिलवाने का आग्रह किया. जिसका विरोध करते हुए बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि दुर्घटना में एक अन्य मोटरसाइकिल भी शामिल थी, लेकिन क्लेम याचिका में उसके मालिक को पक्षकार नहीं बनाया गया गया.
वहीं एफआईआर में जानबूझकर ट्रक को दुर्घटना में शामिल किया गया है इसलिए क्लेम याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने आश्रितों को ब्याज सहित मुआवजा राशि देने को कहा है.