राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, जेसीटीएसएल के सीएमडी को तत्काल हाजिर होने को कहा, जानिए मामला
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राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, जेसीटीएसएल के सीएमडी को तत्काल हाजिर होने को कहा, जानिए मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने कंडक्टर भर्ती-2012 में छह साल पहले दिए आदेश की पालना नहीं करने पर जेसीटीएसएल के सीएमडी को तत्काल हाजिर होने के आदेश दिए. वहीं अधिकारी के अदालत में हाजिर होने के बाद कोर्ट ने उन्हें पालना के लिए छह जुलाई तक का समय दिया है.

 राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, जेसीटीएसएल के सीएमडी को तत्काल हाजिर होने को कहा, जानिए मामला

Jaipur news : राजस्थान हाईकोर्ट ने कंडक्टर भर्ती-2012 में छह साल पहले दिए आदेश की पालना नहीं करने पर जेसीटीएसएल के सीएमडी को तत्काल हाजिर होने के आदेश दिए. वहीं अधिकारी के अदालत में हाजिर होने के बाद कोर्ट ने उन्हें पालना के लिए छह जुलाई तक का समय दिया है. अदालत ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि पालना नहीं होने पर वे फिर से हाजिर हो और उस समय कोर्ट अपने स्तर पर आदेश देगी. जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश इन्द्र कुमार योगी व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि प्रकरण में छह साल पहले कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन अब तक इसकी पालना नहीं हुई. इस पर अदालत ने जेसीटीएसएल के सीएमडी को तत्काल हाजिर होने को कहा. अदालती आदेश पर सीएमडी अजिताश शर्मा पेश हुए. उनकी ओर से प्रकरण को लेकर अदालत में जानकारी पेश की गई. इस पर अदालत ने कहा कि यदि विभाग की ओर से बहस की जाती और उसके बाद कोर्ट अवमानना होना पाती है तो फिर समय नहीं दिया जाएगा और अवमानना पर आदेश दिए जाएंगे. ऐसे में विभाग के अधिवक्ता ने आदेश की पालना के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने विभाग को समय देते हुए आदेश की पालना करने को कहा.

मामले से जुडे़ अधिवक्ता तनवीर अहमद व आरपी सैनी ने बताया कि प्रकरण कंडक्टर भर्ती-2012 में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने से जुडा है. जेसीटीएसएल ने 11 अप्रैल 2017 को अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि जिन ओबीसी अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक आए हैं. उन्हें सामान्य वर्ग में शामिल किया जाएगा और जरुरत हुई तो मेरिट लिस्ट में भी संशोधन किया जाएगा, लेकिन जेसीटीएसएल ने इस अंडरटेकिंग की पालना नहीं की. जिस पर प्रार्थियों ने अवमानना याचिका दायर कर जेसीटीएसएल की अंडरटेकिंग की पालना कराए जाने का आग्रह किया था. 

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गौरतलब है कि जेसीटीएसएल ने 2012 में कंडक्टर के 1026 पदों पर भर्ती निकाली थी. जुलाई, 2013 में 780 पदों की निकाली मेरिट लिस्ट में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 81.17 और ओबीसी वर्ग की कट ऑफ 78.67 रखी गई. वहीं नवंबर, 2013 में जारी दूसरी मेरिट लिस्ट में सामान्य की कट ऑफ 78 और ओबीसी की कट ऑफ 77.67 आई. इसे ओबीसी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 78 से 81.17 कट ऑफ के बीच आने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य पदों पर नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जेसीटीएसएल की अंडरटेकिंग पर इन्हें नियुक्ति देने को कहा था. इस आदेश की पालना नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पेश की गई थी.

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