राजस्थान हाईकोर्ट ने बी.डीईएस ज्वेलरी डिजाइन की छात्रा को राहत देते हुए उसे 28 जून से होने वाली परीक्षा में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और निजी कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश स्नेहा सोनी की याचिका पर दिए.
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Jaipur: याचिका में अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता निजी कॉलेज में बी.डीईएस ज्वेलरी डिजाइन के चतुर्थ वर्ष की छात्रा है. उसकी 28 जून से परीक्षा होने वाली है. कॉलेज की ओर से उसे परीक्षा में शामिल होने के लिए रोल नंबर आवंटित किए गए. वहीं, गत 18 जून को उसे ई-मेल के जरिए सूचित किया गया कि उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को परीक्षा में शामिल नहीं करने का ना तो कोई कारण बताया गया और ना ही विवि ने उसे अब तक कोई नोटिस दिया. ऐसे में उसे मनमाने रूप से परीक्षा से वंचित किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
Reporter- Mahesh Pareek
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