PM vishwakarma Yojana : पीएम विश्वकर्मा योजना से अपने सपनों को दें पंख, 15 दिन की ट्रेनिंग से बन सकते हैं लखपति..
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PM vishwakarma Yojana : पीएम विश्वकर्मा योजना से अपने सपनों को दें पंख, 15 दिन की ट्रेनिंग से बन सकते हैं लखपति..

PM vishwakarma Yojana : केन्द्र सरकार की ओर से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की हुई है. राजस्थान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना सक्सेस हो रहा.

PM vishwakarma Yojana : पीएम विश्वकर्मा योजना से अपने सपनों को दें पंख, 15 दिन की ट्रेनिंग से बन सकते हैं लखपति..

PM vishwakarma Yojana News : सरकार की ओर से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को नई पहचान दिलाई जाएगी. इसके लिए कौशल रखने वाले हुनरमंदों को तकनीकी आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा. राजस्थान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना सक्सेस हो रहा.

पीएम विश्वकर्मा योजना राजस्थान में पकड़ा जोर

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हुनरमंदों को नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इस लोन के माध्यम से उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में खासी मदद मिलेगी.

दरअसल केन्द्र सरकार की ओर से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की हुई है.

जयपुर शीर्ष पायदान पर काबिज

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना से युवा खुद का उद्यम लगा सकेंगे. इस योजना से 18 ट्रेड के दस्तकारों को लाभ दिया जाएगा. चयनित दस्तकारों को पहले पंद्रह दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग के दौरान भी हर दिन पांच सौ रुपए दिए जाएंगे. इस योजना के तहत लोगों को उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ओर स्टार्टअप करने के लिए ऋण भी दिलाया जाएगा.

आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना

पीएम विश्वकर्मा योजना के पंजीकरण के आंकड़ों को लेकर पहले स्थान पर जयपुर जिला 9530 पंजीकरण के साथ शीर्ष पायदान पर काबिज है. दौसा जिला 6754 पंजीकरण के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर है. वहीं जैसलमेर जिला केवल 31 पंजीकरण के साथ प्रदेश में अंतिम पायदान है.

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान प्रदान की जाएगी. योजना के तहत उन लोगों को 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किस्त और शेष 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त समेत 3 लाख की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

कारीगरों और शिल्पकारों को स्किल अपग्रेडेशन (कौशल उन्नयन), टूल किट इंसेंटिव (प्रोत्साहन), डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रदान किया जाएगा. आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल या उससे अधिक होना आवश्यक है. आवेदन जिले की समस्त ग्राम पंचायत/ नगरीय विकास स्तर पर संचालित कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है.

जानकारी के अनुसार पहले चरण का लोन चुकाने के लिए 18 माह का और दूसरे चरण का लोन चुकाने के लिए 30 माह का समय दिया जाएगा. साथ ही प्रत्येक डिजिटल ट्रांजक्शन होने पर 1 रुपए का लाभ भी मिलेगा.

जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना से 18 ट्रेड के दस्तकारों को लाभ देने के लिए सबसे पहले चयनित दस्तकारों को पहले पंद्रह दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तीन लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा. इसके ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा. योजना सितंबर 2023 में पूरे देश में लागू की गई थी.

योजना के तहत कारपेन्टर, बोट मेकर, शस्त्रसाज, लुहार, हैमर एंड टूलकिट मेकर, लॉक स्मिथ, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, चर्मकार एवं फुटवियर आर्टिजन्स, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाईट झाडू निर्माता, गुडय़िा व खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर संबंधी कार्य करने वालों को लाभ दिया जाएगा. लेवल-1 पर ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा, लेवल-2 पर जिला स्तर पर तथा लेवल-3 पर राज्य स्तर पर सत्यापन किया जाएगा. 15 हजार रुपए की टूलकिट सहायता दी जाएगी. लाभार्थी से ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा. शेष ब्याज 8 प्रतिशत तक भारत सरकार वहन करेगी.

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-स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लिखित 18 प्रकार के दस्तकार
-परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न कारीगर या शिल्पकार योजनान्तर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होगा
-पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
-लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यवसायों में संलग्न होना चाहिए और पिछले पांच वर्षों में स्वरोजगार या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं यथा- पीएमईजीपी, पीएम-स्वनिधि, मुद्रा के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए।
-योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेंगे. योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ‘परिवार’ को पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है.
-सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे.

प्रदेश में टॉप जिले-------------------जिला पंजीकरण
जयपुर------------------------------------- 9530
दौसा--------------------------------------- 6754
धौलपुर-------------------------------------5199
करौली-------------------------------------5192
अलवर-------------------------------------3714
हनुमानगढ़---------------------------------2775
टोंक----------------------------------------2178
चुरू----------------------------------------2050
अजमेर------------------------------------1662
सवाई माधोपुर-----------------------------897
भीलवाडा----------------------------------854
गंगानगर----------------------------------785

बहरहाल, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. वर्तमान समय में केंद्र सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं. यह योजनाएं लाभकारी और कल्याणकारी हैं. अगर कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहे, तो उसे सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना तहत 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है.

इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा. लेकिन, सरकार ने इसके लिए 18 ट्रेड्स से तय किए हैं, जिसे लाभार्थी जुड़ा होना चाहिए. ऐसे में आप इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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