राजस्थान: एमएलए खरीद-फरोख्त के ऑडियो टेप मामले में ACB कोर्ट की कार्रवाई पर रोक, संजय जैन को मिली बड़ी राहत
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राजस्थान: एमएलए खरीद-फरोख्त के ऑडियो टेप मामले में ACB कोर्ट की कार्रवाई पर रोक, संजय जैन को मिली बड़ी राहत

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच से संजय जैन को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुडे ऑडियो टेप को लेकर एसीबी कोर्ट में आरोपी संजय जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है.  इसके साथ ही शिकायतकर्ता जलदाय मंत्री महेश जोशी व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

राजस्थान: एमएलए खरीद-फरोख्त के ऑडियो टेप मामले में ACB कोर्ट की कार्रवाई पर रोक, संजय जैन को मिली बड़ी राहत

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुडे ऑडियो टेप को लेकर एसीबी कोर्ट में आरोपी संजय जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता जलदाय मंत्री महेश जोशी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश संजय जैन की आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

जलदाय मंत्री महेश जोशी को नोटिस जारी कर जवाब तलब

 याचिका में अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने अदालत को बताया कि प्रकरण में एसीबी का कोई अपराध ही नहीं बनता है. मामले में पहले एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने मामले में राजद्रोह का अपराध नहीं होने की बात कहकर प्रकरण को एसीबी में भेजने को कहा था और अदालत में एफआर पेश कर दी थी. वहीं भ्रष्टाचार का अपराध नहीं बनने के बावजूद भी एसीबी ने उसके खिलाफ एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर दिया. ऐसे में एसीबी कोर्ट की कार्रवाई को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीबी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

महेश जोशी ने 17 जुलाई, 2020 को SOG में FIR दर्ज करवाई 

गौरतलब है कि विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 17 जुलाई, 2020 को एसओजी में एफआईआर दर्ज करवाई थी. जिसमें कहा कि आज 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुए हैं, जिसमें चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए एमएलए की खरीद-फरोख्त की बात कही जा रही हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसओजी ने संजय जैन, अशोक सिंह चौहान एवं भरत कुमार मलानी को गिरफ्तार किया.

आरोपी संजय जैन को बड़ी राहत

हालांकि एसओजी ने 4 अगस्त को कोर्ट में कहा कि यह राजद्रोह का अपराध नहीं बनता है और इसे एसीबी में भेजा जाए. इसके बाद एसओजी ने मामले में एफआर पेश कर दी. दूसरी ओर एसीबी ने इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की. एसीबी ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर 6 अगस्त, 2020 को संजय जैन को पुन: गिरफ्तार किया था.

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इसके बाद एसीबी की ओर से विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया. जिसमें कहा गया कि 13 जुलाई, 2020 को संजय जैन के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लिया था. इसी दौरान 15 जुलाई को संजय की दिवंगत एमएलए भंवरलाल शर्मा व केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र से बातचीत हुई थी और इसे रिकॉर्ड किया. एसीबी ने इसकी जांच सीएफएसएल हैदराबाद-तेलंगाना में करवाई गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही संजय जैन सहित अन्य को आरोपी माना गया. वहीं एमएलए भंवरलाल शर्मा की 9 अक्टूबर, 2022 को निधन हो गया है और इसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई को ड्रॉप किया गया है.

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