अधिक अंक के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
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अधिक अंक के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद खाली रखने का आदेश दिया है.  

फाइल फोटो.

Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि अन्वेषक भर्ती-2020 में दिव्यांग वर्ग में कटऑफ से अधिक अंक आने के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश शोभित सिंघल की याचिका पर दिया है. 

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड (staff selection board) ने 8 जनवरी 2020 को कृषि अन्वेषक के पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने एनआई कटेगरी के तहत दिव्यांग कोटे (handicapped quota) में आवेदन किया था. लिखित परीक्षा के बाद चयन बोर्ड ने दिव्यांग कोटे की कट ऑफ 40.70 तय की. वहीं याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में 60.76 अंक प्राप्त किए. 

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चयन बोर्ड की ओर से उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया गया. इसके बावजूद भी बोर्ड की ओर से जारी की गई अंतिम चयन सूची में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया गया. वहीं बोर्ड की ओर से याचिकाकर्ता से कम अंक और मेरिट रखने वाले दूसरे दिव्यांग अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर उन्हें नियुक्ति दी जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. 

Reporter- mahesh pareek

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