Jodhpur News: एसडीएम प्रियंका विश्नोई की मौत मामले में नया मोड़, कोर्ट ने दिए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने के आदेश
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Jodhpur News: एसडीएम प्रियंका विश्नोई की मौत मामले में नया मोड़, कोर्ट ने दिए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने के आदेश

Jodhpur News: आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या आठ ने वसुंधरा अस्पताल के संचालक डॉ संजय मकवाना, डा रेणु मकवाना, डॉ विनोद शैली और डॉ जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

Jodhpur News: एसडीएम प्रियंका विश्नोई की मौत मामले में नया मोड़,  कोर्ट ने दिए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने के आदेश

Jodhpur News: आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या आठ ने वसुंधरा अस्पताल के संचालक डॉ संजय मकवाना, डा रेणु मकवाना, डॉ विनोद शैली और डॉ जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. 

कोर्ट का आदेश मिलते ही चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में सभी खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज हो गई है. मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा है कि परिवादी ससुर सहीराम विश्नोई की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर कार्यालय रिपोर्ट पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया.

जिसमें कई कारण ऐसे है जिसके चलते पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिवाद को दर्ज कर अनुसंधान नतीजा शीघ्रतापूर्वक न्यायालय के समक्ष पेश करे. थाने के सब इंस्पेक्टर फ़गलू राम ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया.

गौरतलब है कि प्रियंका बिश्नोई 5 सितंबर को वसुंधरा अस्पताल में एक सर्जरी के लिए भर्ती हुई थी. सर्जरी के बाद वह स्वस्थ थी अगले दिन 6 सितंबर को उनकी तबीयत खराब हुई. डॉक्टर ने अलग-अलग विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लिया और उपचार शुरू किया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी.

7 सितंबर को परिजन उन्हें लेकर अहमदाबाद के निजी अस्पताल पहुंचे जहां 18 सितंबर की रात को उन्होंने अंतिम सांस ली. परिजनों ने इस मामले में षडयंत्र पूर्वक लापरवाही करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज से जांच करवाई थी.

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