विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक, 13 जून तक मिली राहत
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विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक, 13 जून तक मिली राहत

कोटा में 6 साल पुराने मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

विधायक चंद्रकांता मेघवाल

Kota: कोटा में 6 साल पुराने मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए 13 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. इसके बाद 13 जून को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी. जब तक विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती. 

इस दौरान पुलिस सिर्फ विधायक चंद्रकांता मेघवाल को पूछताछ के लिए बुला सकती है. महावीर नगर थाना पुलिस द्वारा विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित अन्य आरोपियों को एक के बाद एक दो नोटिस जारी किए गए थे. पुलिस का कहना है कि दोनों ही नोटिस के जवाब नहीं मिले ऐसे में विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन चंद्रकांता मेघवाल की ओर से कोटा की एससी एसटी कोर्ट में लगाई गई जमानत अर्जी के बाद उन्हें 13 जून तक राहत मिल गई है.

विधायक चंद्रकांता मेघवाल के अधिवक्ता का कहना है कि उनकी तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया है कि विधायक चंद्रकांता मेघवाल राज्यसभा चुनाव में शामिल हो रही है. जुर्म प्रमाणित होने के बाद पुलिस ने लंबे समय तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं की और ठीक राज्यसभा चुनाव के वक्त नोटिस जारी कर गिरफ्तारी करना चाह रही हैं. पुलिस ने भी कोर्ट में अपनी तरफ से दलील रखी है कि जैसे ही सीआईडी सीबी द्वारा जांच कर जुर्म प्रमाणित किया गया. विधायक चंद्रकांता मेघवाल को नोटिस दिया गया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला. हालांकि अब कोर्ट ने दोनों की ओर से दिए गए तर्कों को सुनने के बाद 13 जून तक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

Reporter: KK Sharma

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